Share Trading : शेयर ट्रेडिंग पर सख्ती…! दो माह से अधिक वेतन का निवेश…? कर्मचारियों को करनी होगी रिपोर्टिंग…सरकार ने जारी किए नए नियम…बिंदुवार यहां देखें
रायपुर, 25 जुलाई। Share Trading : छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों की शेयर बाजारमें बढ़ती सक्रियता पर सख्त रुख अपनाते हुए शेयर ट्रेडिंग और निवेश को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से सभी विभाग प्रमुखों, कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बार-बार शेयरों की खरीद-बिक्री को सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन माना जाएगा।
अब देना होगा निवेश की जानकारी
30 जून 2025 को जारी अधिसूचना के तहत, सरकार ने शेयर, प्रतिभूतियां, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स को “जंगम संपत्ति” की श्रेणी में शामिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में किए गए संशोधन के अनुसार:
अगर कोई शासकीय सेवक या उसके परिवार का सदस्य ऐसे किसी साधन में दो माह के मूल वेतन से अधिक निवेश करता है, तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।
किसी भी कैलेंडर वर्ष में यदि कुल निवेश की राशि छह माह के वेतन से अधिक हो जाती है, तो भी निर्धारित प्रोफार्मा में इसकी जानकारी देना आवश्यक होगा।
इंट्रा डे, ऑप्शंस, बीटीएसटी पर सख्त नजर
सरकार ने इंट्रा डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी बार-बार होने वाली खरीद-बिक्री गतिविधियों को नियमों का उल्लंघन मानते हुए, इसे लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सभी विभागों को पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
GAD सचिव की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे अपने-अपने विभागों में नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और शासकीय सेवकों को इस विषय में जागरूक करें।
सरकार का यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के संदिग्ध आर्थिक व्यवहार को रोकने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।