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NGO : गृह मंत्रालय का 5 NGO के खिलाफ कड़ा एक्शन, अब विदेश से नहीं ले पाएंगे फंड

नई दिल्ली। FCRA: गृह मंत्रालय ने कई प्रावधानों और एफसीआरए के उल्लघंन के मामले में कम से कम पांच जाने माने गैर सरकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन के रद्द होने के बाद अब ये एनजीओ विदेशों से पैसे नहीं ले पाएंगे और ना ही इनके पास जो इस समय पैसा है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे।

जिन पांच एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं उनमें वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी एनजीओं की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है।

 

0.अब तक कितने एफसीआरए लाइसेंस किए गए रद्द

अब तक कुल मिलाकर कई एनजीओं के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। 2012 से 20,721 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। 2012 में 3,924 एफसीआरए रद्द किए गए, 2013 में 4, 2014 में 59, 2015 में 10,002, 2016 में 6, 2017 में 4,863, 2018 में 1, 2019 में 1,839, 2020 में 3, 2021 में 3, 2022 में 15, 2023 में 4 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं।

1 फरवरी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2012 से 2,580 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ तमिलनाडु पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 2,025, उत्तर प्रदेश में 1,820 और पश्चिम बंगाल में 1,717 हैं।

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