SECL Gevra Mine : ड्रोन सर्वे के खिलाफ भड़का ग्रामीणों का आक्रोश…! भिलाईबाजार के ग्रामीणों ने किया विरोध…यहां देखें Video
धारा 9 के प्रकाशन होने तक कार्रवाई नहीं करने की मांग पर अडे

कोरबा-भिलाईबाजार। SECL Gevra Mine : एसईसीएल गेवरा खदान के लिए भिलाईबाजार का अधिग्रहण किया जाना है। इससे पूर्व ग्रामीणों की मांग पूर्ण किए बगैर ड्रोन सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा है। उन्होंने ड्रोन सर्वे का विरोध करते हुए कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा है। मांगों की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
एसईसीएल गेवरा से प्रभावित ग्राम भिलाई बाजार में कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी ने 23 से 27 जुलाई तक ड्रोन कैमरा से सर्वे का आदेश जारी किया है। जिसकी मुनादी जब ग्राम कोटवार ने की तो ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो गए। बिना जानकारी के अनुविभागीय अधिकारी गांव में ड्रोन सर्वे कैसे करा रहे हैं, यह सवाल उनके मन में उठा। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भिलाईबाजार के पंचायत भवन में एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में चर्चा हुई थी कि धारा 9 के प्रकाशन से पहले किसी प्रकार का कोई ड्रोन सर्वे न कराने की बात पर सहमति बनीं थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के इस रवैए से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गांव में ग्रामसभा कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि जब तक मुआवजा पत्रक तैयार नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का ड्रोन सर्वे नहीं करने दिया जाएगा। अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए ग्रामवासी बाध्य होंगे।
आदेश को निरस्त करने की मांग
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में सरपंच रजनी मरकाम ने कहा है कि 22 जुलाई को ग्रामीणों की आमसभा आयोजित की गई थी। जिसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक धारा 9 का प्रकाशन नहीं किया जाता तब तक गांव में किसी भी प्रकार का ड्रोन सर्वे नहीं किया जाएगा। इस संबंध में 28 मार्च को अनुविभागीय अधिकारी सभाकक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता में भी चर्चा की गई थी। ग्रामीण द्वारा निर्णय लिया गया है कि धारा 9 का प्रकाशन कर पात्र व्यक्ति को नांमाकन पत्र देते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। ड्रोन सर्वे के आदेश का विरोध करते हुए उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की है।
एसडीएम ने दी है सर्वे की अनुमति
अुनविभागीय अधिकारी कटघोरा ने मुख्य महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र को ड्रोन सर्वे की अनुमति प्रदान की है। जिसमें कहा गया है कि भिलाईबाजार में सीबीए एक्ट 1957 के तहत धारा 7(1) का प्रकाशन किया जा चुका है। शीघ्र ही अर्जन की कार्रवाई की जाएगी। शासन के उपरोक्त निर्देश की मंसा को ध्यान में रखते हुए भिलाईबाजार के संपूर्ण भूिम का 23 से 27 जुलाई तक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ड्रोन सर्वे की अनुमति प्रदान की गई है।
वर्जन
ड्रोन सर्वे का आदेश जारी किया जाना पूरी तरह अनुचित है। जिसका ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। जब तक मुआवजा पत्रक नहीं दिया जाता तब तक किसी प्रकार का ड्रोन सर्वे नहीं करने दिया जाएगा। जिसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।
रजनी मरकाम, सरपंच, भिलाईबाजार