कोरबा, 06 दिसंबर। legal Metrology Inspector : नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत, कोरबा में पदस्थ विधिक मापविज्ञान निरीक्षक कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के कारण की गई है।
क्या है मामला
नेहा साहू पर आरोप है कि उन्होंने विभाग के पोर्टल पर 82 आवेदन पत्रों का सत्यापन समय पर नहीं किया। इन आवेदनों को 19 से 102 दिनों तक लंबित रखा गया, जबकि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सत्यापन और मुद्रांकन के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस निर्धारित हैं। इस गंभीर लापरवाही के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर मुख्यालय सहायक नियंत्रक कार्यालय, विधिक माप विज्ञान में तैनात किया गया।
इस कदम से विभाग ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि समय पर कार्य संपन्न न करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कोई भी अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेगा।
निलंबन के दौरान विभाग जांच प्रक्रिया पूरी करेगा। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यह घटना समय पर कार्य न करने और नियमों के पालन में लापरवाही के खिलाफ विभाग की सख्त नीति को उजागर करती है। पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। अमित बघेल को किसी भी अप्रिय घटना से बचाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।