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Korba : चर्चित मर्डर केस में सहबान को उम्रकैद..! प्रेमिका पर शक में 51 वार कर की थी नृशंस हत्या, बलात्कार का भी दोषी

कोरबा। प्रेमिका पर किसी अन्य युवक से बातचीत का शक होने पर बस कंडक्टर ने पहले युवती से बलात्कार किया और फिर धारदार सूजा से 51 वार कर उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पंपहाउस कॉलोनी की घटना

यह वारदात 24 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित पंपहाउस कॉलोनी में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव के मुताबिक पीड़िता बारहवीं पास कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। करतला के मदनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान बस कंडक्टर सहबान खान (निवासी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर) से हुई थी।

पहले भी दी थी धमकी

घटना से एक माह पूर्व सहबान ने पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। उसे शक था कि युवती किसी अन्य युवक आशिष केरकेट्टा से बात करती है। इसी बात को लेकर वह अलग-अलग नंबरों से फोन कर गाली-गलौच करता और युवती व आशिष दोनों को जान से मारने की धमकी देता था।

अकेलेपन का फायदा उठाया

घटना वाले दिन परिजन काम पर गए हुए थे और युवती घर में अकेली थी। दोपहर में परिवार लौटा तो उसने बेटी को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा पाया। उसके शरीर पर सूजा से किए गए कई घाव थे। कमरे से आरोपी से जुड़े सबूत भी मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने सहबान खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

अदालत का फैसला

विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग ने सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(w) में दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सह आरोपी को राहत

मामले में सह आरोपी तबरेज खान उर्फ छोटू को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

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