
कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला करूमौहा के प्रधान पाठक आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन के पीछे की वजहें बताई गई हैं कि श्री तिवारी सप्ताह में केवल एक दिन शाला आते थे और पूरे सप्ताह का हस्ताक्षर करते थे, लेकिन शाला में अध्यापन कार्य नहीं किया जाता था। इसके अलावा दैनंदनी पंजी संधारित नहीं की जाती थी और शाला आने का निश्चित समय नहीं था।
पूर्व में भी इनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। इसके बावजूद भी श्री तिवारी ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती। जब इनके विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, तो इन्होंने समय सीमा में जवाब नहीं दिया।
निलंबन अवधि में आनंद तिवारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 और नियम 10 के तहत की गई है।