
कोरबा, 04 अगस्त 2025। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिले के राजस्व निरीक्षक विमल कुमार भगत को शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और गंभीर कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
क्या है मामला?
विमल कुमार भगत, जो वर्तमान में चैतमा मंडल, तहसील पाली में पदस्थ थे, लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। पूर्व में मगरलोड तहसील, जिला धमतरी में कार्यरत रहने के दौरान उन पर कुटरचना, अनुशासनहीनता और आर्थिक लाभ के लिए अनियमित कार्य करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। यह कृत्य सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
जांच में क्या सामने आया?
- 24 मार्च 2025 से लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित।
- जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं।
- पूर्व में धमतरी में भी उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
तहसीलदार पाली के पत्रों और जांच प्रतिवेदनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि श्री भगत ने न केवल अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती, बल्कि नियमों की जानबूझकर अनदेखी की।
प्रशासन की कार्रवाई:
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन।
निलंबन अवधि में उन्हें राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान में उपस्थित रहना होगा।