
कोरबा, 5 अगस्त 2025।तहसील बरपाली अंतर्गत कार्यरत पटवारी आमा सोनी को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कोरबा के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी कोरबा तथा तहसीलदार बरपाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट किया गया कि श्रीमती आमा सोनी द्वारा पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते उनके कार्य व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियम 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
उक्त आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत, नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। इस दौरान नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।