
iskcon leader chinmoy das granted bail: नई दिल्ली/चटगांव। चटगांव उच्च न्यायालय ने आज इस्कॉन के पूर्व नेता चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। जस्टिस मोहम्मद अताउर रहमान और जस्टिस मोहम्मद अली रजा की पीठ ने चिन्मय द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
iskcon leader chinmoy das granted bail: चिन्मय के वकील प्रोलाद देब नाथ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके जेल से रिहा होने की उम्मीद है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय डिवीजन हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाता।
iskcon leader chinmoy das granted bail: 23 अप्रैल को चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय की पीठ से अपने मुवक्किल को जमानत देने की प्रार्थना करते हुए कहा कि चिन्मय बीमार है और बिना सुनवाई के जेल में कष्ट झेल रहा है।
iskcon leader chinmoy das granted bail: रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का था आरोप
31 अक्टूबर 2024 को चटगांव के मोहोरा वार्ड बीएनपी के पूर्व महासचिव फिरोज खान ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसमें चिन्मय और 18 अन्य पर बंदरगाह शहर के न्यू मार्केट इलाके में 25 अक्टूबर को हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
iskcon leader chinmoy das granted bail: 26 नवंबर 2024 को चटगांव की एक अदालत ने चिन्मय को जेल भेज दिया था और राजधानी ढाका में उनकी गिरफ्तारी के बाद चिन्मय की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद 11 दिसंबर 2024 को इसी अदालत ने मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।