कोरबा। टीपी नगर में बने पॉम मॉल पर संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है।जमीन विवाद में घिरे संचालक पर एक बार फिर गलत तरीके से एनओसी लेने का आरोप लगाते हुए अरुणिमा सिंह ने निर्माण कार्य के नगर निगम से जारी भवन निर्माण की अनुमति को निरस्त करने की मांग की है।
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बता दें कि अरुणिमा सिंह पिता राम गुलाम दुबे,पति महेंद्र सिंह,निवासी B1/77 ऊर्जा नगर गेवरा प्रॉजेक्ट तहसील दीपका ने कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी को पाम मॉल जारी अनुमति का ध्यानाकर्षण कराते हुए कहा है कि नगर निगम के अनुमति में स्पष्ट रूप से लेख है की भूमि खरीदी या स्वामित्व के संबंध में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो अनुमति स्वतः निरस्त कर दी जावेगी ।
उन्होने कहा कि कृष्ण बिल्डकॉन द्वारा बड़े स्तर पर मॉल के निर्माण में भूमि की हेरा फेरी की गई है. जिसकी शिकायत कोतवाली कोरबा में वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 1085/2020 भी दर्ज है।
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भूमि के फर्जीवाड़े की पूर्ण जानकारी दी गई है और न्यायालय प्रथम न्यायाधीश कोरबा द्वारा कृष्ण बिल्डकॉन बनाम अरुणिमा सिंह के वाद में न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा ने स्पष्ट रूप से भूमि के कागजात व खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े का लेख किया है। यही नहीं विजय बुधिया ने भी फर्जीवाड़े की शिकायत संभाग आयुक्त व राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ से की थी। जिसपर संभाग आयुक्त ने कलेक्टर कोरबा तथा निगम को पत्र भेज कर मॉल का निर्माण रोकने का आदेश दिया था। राजस्व सचिव छत्तीसगढ़ द्वारा खसरा क्रमांक 663/1 जिसपर मॉल निर्मित है के विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु कलेक्टर कोरबा को पत्यर भेजा था। बाउजूद शिकायतों को नजरअंदाज नजरंदाज करते हुए पाम मॉल के निर्माण के लिए दी गई अनुमति निरस्त नहीं की गई है। श्रीमती रुणिमा सिंह ने नगर निगम आयुक्त को पत्र के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराते हुए पॉम मॉल निर्माण के लिए जारी अनुमति को निरस्त करने की मांग की है।