छत्तीसगढ़

Congress MLA बालेश्वर साहू को सशर्त जमानत…! भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद विधायक को न्यायालय से राहत

किसान ठगी मामले में विधायक साहू को मिली 50 हजार रुपए की जमानत

जांजगीर-चांपा, 14 जनवरी। Congress MLA : किसान से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। विधायक साहू आज शाम जिला जेल से रिहा होंगे।

विधायक साहू को पहले 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। हालांकि, इस मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी।

क्या है मामला

चांपा थाना क्षेत्र में दर्ज FIR के अनुसार, विधायक साहू पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2020 के बीच सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते हुए किसान राजकुमार शर्मा से लगभग 42.78 लाख रुपए की ठगी की। आरोप है कि साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लोन की राशि निकाल ली।

जांच और कोर्ट प्रक्रिया

पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। जांच में शामिल थे, सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी मणिकांत पाण्डेय, उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा, पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। CJM न्यायालय ने चालान प्राप्त होने के बाद जेल वारंट जारी किया। आरोपी बालेश्वर साहू ने रेगुलर बेल के लिए आवेदन किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया और उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। विधायक साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज है।

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