भिलाई: भिलाई नगर से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने लगाई गई याचिका को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। याचिका भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक व विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमप्रकाश पांडेय ने लगाई थी। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
प्रेम प्रकाश पांडेय ने लगाई है याचिका
पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय द्वारा दायर याचिका में देवेंद्र यादव पर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ने दाखिल किए गए नामांकन पत्र में आपराधिक प्रकरणों व संपत्ति की गलत जानकारी दिए जाने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है।
महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप
प्रेमप्रकाश पांडेय द्वारा दाखिल इस याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। लेकिन आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है।
आपराधिक केस का भी शपथपत्र में जिक्र नहीं किया है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विधायक देवेंद्र ने आयोग के दिशा निर्देश और जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन करते हुए संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों
को छिपाने का प्रयास किया है, उन्होंने साल 2018-2019 में अपनी आय दो लाख रुपये बताई थी। नामांकन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपनी दो लाख रुपये की आय होना बताया है।
कांग्रेस ने देवेंद्र यादव ने दी थी प्रेमप्रकाश को शिकस्त
इस चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों को ही प्रमुख आधार बनाया था। इस मामले में चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रेमप्रकाश पांडेय और कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव विजयी रहे। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।