
Chaitanya Baghel: रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों मामलों ईओडब्ल्यू-एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चैतन्य को जमानत प्रदान कर दी है। लगभग छह महीने से जेल में बंद चैतन्य बघेल अब रिहा हो सकेंगे।
Chaitanya Baghel: गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर भिलाई स्थित उनके निवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर शराब घोटाले से जुड़े अवैध फंड के प्रवाह और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगे हैं।
बता दें कि इससे पहले भूपेश बघेल और चैतन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई व ईडी की जांच अधिकारिता को चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था।



