
मुंगेली। जिले के पदस्थ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शशिकांत साहू पर गंभीर अनियमितता और भर्ती में धोखाधड़ी के आरोप साबित हुए हैं। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र नारंगी, रायपुर ने उन्हें अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वर्ष 2015 में खुलासा हुआ कि आवेदन की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2015 तक श्री साहू के पास आवश्यक बीएससी (कृषि/उद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी) की डिग्री नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने गलत दस्तावेज़, प्रमाण पत्र और बनावट परीक्षा के आधार पर चयन प्राप्त कर लिया।
सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 10 अगस्त 2018 को बीएससी (कृषि) की डिग्री प्रस्तुत की गई, जबकि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि के तीन साल बाद यह डिग्री हासिल हुई। यह सीधा धोखाधड़ी और नियमों का उल्लंघन माना गया।
विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने पर अब नियम 10, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सेवा समाप्ति का प्रस्ताव रखा गया है। श्री साहू को केवल 7 दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया है, अन्यथा विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।