दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान मरीजों की आंखों में संक्रमण की गंभीर घटना के बाद राज्य शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सर्जरी के दौरान निर्धारित प्रोटोकाल का पालन न करने के आरोप में नेत्र सर्जन डॉ. गीता नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच दल द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि डॉ. गीता नेताम ने अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
इस कृत्य के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा रहेगा, और वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
साथ ही, उन्हें मूलभूत नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी होगी। इस मामले में मरीजों का इलाज रायपुर के मेकाहारा में जारी है, और सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।