
कोरबा। Korba AO Leave Approval Power नगर पालिक निगम कोरबा में एक अहम प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, जिसने निगम के भीतर नई चर्चा शुरू कर दी है। आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार Korba Nigam Leave Pension Authority स्थापना एवं स्वच्छता शाखा से जुड़े कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन से संबंधित सभी अधिकार अब लेखा अधिकारी को सौंप दिए गए हैं।
6 मार्च 2026 को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) के तहत आयुक्त ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और तृतीय श्रेणी के अधिकांश कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृति और पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा अब लेखा अधिकारी भगवंत नायक करेंगे।
हालांकि इस व्यवस्था में मैदानी अमले के स्वच्छता निरीक्षक, उप अभियंता और उप जोन प्रभारी को इससे अलग रखा गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। निगम के जानकारों के अनुसार इस फैसले से कर्मचारियों की छुट्टी और पेंशन संबंधी फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं निगम के भीतर इस आदेश को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है।



