Balodabazar Violence Case : भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 से अधिक आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत
बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 15 से अधिक आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक आरोपी को राहत मिल चुकी थी, जिसे आधार बनाकर अन्य अभियुक्तों ने भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे मंजूर कर लिया गया है।
जमानत याचिका की सुनवाई आज जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें अभियुक्तों की जमानत याचिका को स्वीकार किया गया। इस मामले में 10 जून को बलौदाबाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।
मामले में गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों की जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता हर्षवर्धन परघानिया ने बताया कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में आज 40 से अधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 से अधिक लोगों जमानत दी है।
जानिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि 15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्रवाई से समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया। जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया। जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक घटना में सरकारी संपत्तियों को 12।53 करोड़ रुपए का भारी नुकसान पहुंचा था। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था।