नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने के लिए दायर उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को अवकाशकालीन बेंच के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार किया है। अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
Arvind Kejriwal: रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को ‘विचार योग्य नहीं’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल को मिली राहत को 1 जून तक सीमित किया गया है और नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का विकल्प दिया गया था। अवकाशकालीन बेंच ने एक दिन पहले ही तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल की लीगल टीम ने याचिका को सूचीबद्ध कराने के लिए रजिस्ट्री से संपर्क किया था। यहां भी निराशा मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की लीगल टीम अब विकल्पों पर विचार कर रही है। एक रास्ता नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के पास जाने का है।
Arvind Kejriwal: क्या कहा कोर्ट ने
रजिस्ट्री ने याचिका को विचार योग्य नहीं माना और पिछले आदेश का हवाला दिया जिसमें केजरीवाल को मिली अस्थायी राहत की शर्तों का जिक्र है। जोर देकर कहा कि जमानत के लिए कोई भी नई अर्जी अब ट्रायल कोर्ट के सामने जानी चाहिए। रजिस्ट्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की भी छूट दी गई थी। रजिस्ट्री ने यह भी रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, इसलिए अंतरिम राहत बढ़ाने की उनकी नई याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है और उसी मामले में सूचीबद्ध नहीं कर सकते।