छत्तीसगढ़
नान घोटाले में पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले में आरोपी पूर्व महाधिवक्ता (एजी) सतीश चंद्र वर्मा को राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 10 दिसंबर को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
स्पेशल कोर्ट भी कर चुकी है याचिका खारिज
हाई कोर्ट से पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी की विशेष कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए खारिज कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट के फैसले को पूर्व एजी ने वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।