बिलासपुर। CG coal transportation scam: कोल लेवी मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी है। इस बार सौम्या चौरसिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू और सुनील अग्रवाल को मिली जमानत को आधार बनाकर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया। बता दें कि राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया पिछले 16 महीने से कोल स्कैम केस में जेल में बंद हैं।
जमानत के लिए तीसरी बार हाईकोर्ट में दायर की याचिका
बता दें कि प्रदेश में 500 करोड़ रूपए के कोल स्कैम में जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने तीसरी बार जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत याचिता पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को उनकी सौम्या चौरसिया की याचिका को कोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दिया है। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की ओर से उनके अधिवक्ता ने बिलासपुर हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका लगाई गई थी।
CG coal transportation scam: इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया गया था, जिस आधार पर रानू साहू और सुनील अग्रवाल को जमानत दी गई है। याचिका में आग्रह किया गया था कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है। आवेदिका सौम्या चौरसिया के बच्चे छोटे हैं। करीब डेढ़ साल से वह जेल में है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सौम्या चैरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।