Korba: कुआंभट्टा बस्ती से स्लम हटाने की प्रशासन की कार्यवाही पर रोक..लोगों के हक में फैसला कर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने जारी किया स्थगन आदेश….

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कोरबा। शहर को स्लम फ्री करने के नाम पर कुआंभट्ठा बस्ती में बुलडोजर चलवाने की प्रशासनिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। इस मामले को लेकर बस्ती के निवासियों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय की शरण ली थी। बस्तीवासियों के हक में फैसला करते हुए कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए बस्ती के लोगों ने वार्ड पार्षद और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आभार जताया है।

 

 

उल्लेखनीय होगा कि कुआंभट्टा के लोगों को हाई कोर्ट के आदेश पर बेदखल करने आए तहसीलदार, पटवारी और पुलिस प्रशासन को बस्ती वालों के विरोध से उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। बस्ती वालों ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर शुक्रवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय से इस मामले में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इस संबंध में वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने गरीबों के सम्मान में अपना आदेश देते हुए इस मामले में हमें स्थगन आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब कोरबा में कांग्रेस के विधायक जयसिंह अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब शहर में किसी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटी। पर वर्तमान में भाजपा की सरकार बनी केवल 6 माह बीते हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के इरादे से बरसों से काबिज गरीबों को उनके आवासों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका विरोध जरूर होना चाहिए। वार्ड पार्षद ने हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर बस्ती के लोगों के साथ पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया है।

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