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Korba:कलेक्टर ने दी ठेकेदारों को चेतावनी.. इन कामों की स्वीकृत राशि तत्काल DMF खाते में वापसी के कड़े निर्देश

कोरबा। कलेक्टर ने निगम क्षेत्र में बीते कई वर्षों से जिला खनिज न्यास के तहत स्वीकृति के बाद भी अब तक शुरू नहीं किए जा सके कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इनमें रोड डिवाइडर, सड़क बत्ती, छठघाट निर्माण समेत विभिन्न अप्रारंभ कार्य शामिल हैं। साथ ही क्रियान्वयन एजेंसियों को यह भी आदेश दिए गए हैं कि स्वीकृत कार्यों की राशि भी अगर जारी की जा चुकी है, तो उसे भी बिना देर किए न्यास के खाते में जमा करा दिया जाए। अप्रारंभ कार्यों को रद्द किए जाने के यह आदेश कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।

इनमें 2.40 करोड़ रुपये कुल दस कार्यों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर से 20 दिसंबर को जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 व संशोधित अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने व निरस्त किए जाने के लिए प्राप्त निर्देश अनुसार व जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा शासी परिषद बैठक 2 फरवरी की बैठक में लिए निर्णय के परिपालन में प्रशासकीय स्वीकृत जारी कार्यों को निरस्त किया जाता है।

रद्द किए गए कार्यों में नगर निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत दर्री बरॉज से गोपालपुर तक यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने आवश्यक सामग्री, सुभाष चौक के पास यातायात चौकी व रवि डेयरी के पास डिवाइडर निर्माण, सीएसईबी चौक के पास यातायात चौकी का रेनोवेशन कार्य, चौक-चौराहों में जेब्रा क्रॉसिंग पट्टी लगवाने का कार्य, निगम क्षेत्र में सुगम व सुरक्षित आवागमन व्यवस्था के लिए रोड डिवाइडर निर्माण, राताखार पुल के लिए गेवराघाट से दर्री बरॉज तक सड़क बत्ती लगाने व स्थापना कार्य, वार्ड क्रमांक- 14 पंप हाउस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में डायनिंग हॉल का निर्माण, वार्ड क्रमांक-32 राजस्व कॉलोनी में उन्नयन कार्य, वार्ड क्रमांक-12 शारदा विहार में सियान सदन का निर्माण और वार्ड क्रमांक- 16 कोहड़िया दर्री डेम के समीप छठघाट के निर्माण के स्वीकृत कार्य को अप्रारंभ होने की स्थिति में रद्द कर दिया गया है।

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