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Breaking: मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली। Impeachment Motion Against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Dismissed :मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया है। सभी पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श और निष्पक्ष मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया।

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar: यह प्रस्ताव 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सुरक्षित हो गया है और उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

Impeachment Motion Dismissed: सूत्रों के अनुसार, सभापति ने प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा की। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

Breaking: विपक्ष ने लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग की थी। उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार सहित सात गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें कार्यालय में भेदभावपूर्ण रवैया, दुर्व्यवहार, चुनावी अनियमितता और मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल थे।

Breaking: SIR पर उठाए थे सवाल

विपक्ष ने विशेष रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में चलाए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) अभियान पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया के कारण कई मतदाताओं का नाम सूची से हट गया, जिससे उनके वोट देने के अधिकार पर असर पड़ा।

इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त पर कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करने और निष्पक्षता से समझौता करने के आरोप भी लगाए गए। विपक्ष ने अपने दावों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया था।

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