
कोरबा। Sachin Tiwari Korba Property Signing Authority नगर पालिक निगम कोरबा में एक आदेश ने प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के बाद अब चर्चित छात्रावास अधीक्षक से सहायक राजस्व अधिकारी बने सचिन तिवारी को निगम की चल-अचल संपत्तियों से जुड़े अहम अधिकार सौंप दिए गए हैं।
6 मार्च 2026 को जारी आदेश में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) के तहत आयुक्त ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह जिम्मेदारी सचिन तिवारी को सौंप दी है। इसके तहत अब निगम की दुकान, भवन और भूखंड के पट्टा तथा बिक्री से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार उन्हें मिल गया है।
Korba Nigam Property Lease Order आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पट्टा और विक्रय अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय में उनका पंजीयन कराने की प्रक्रिया भी सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा पूरी की जाएगी।
यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
गौरतलब है कि हाल ही में छात्रावास अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति पर निगम में पदस्थापना को लेकर भी चर्चा रही थी। ऐसे में अब निगम की संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अधिकार मिलने के बाद निगम के अंदर इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।



