
कोरबा। जिला प्रशासन ने कोरबा पावर लिमिटेड (KPL) संयंत्र, ग्राम पताढ़ी के अंदरूनी परिसर को संरक्षित (प्रतिषिद्ध) क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, KPL संयंत्र परिसर में समय-समय पर श्रमिक संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, तालाबंदी और काम रोको जैसी गतिविधियों की संभावना बनी रहती है। ऐसे में यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संयंत्र के निर्विघ्न विद्युत उत्पादन और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यह निर्णय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2(डी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25, 26 और 28 के तहत लिया गया है। आदेश के तहत संयंत्र परिसर में प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित व विनियमित किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधि करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 26 (3) और (4) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।