
कोरबा। शासकीय कन्या आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यांग (विकासखण्ड कोरबा) में पदस्थ शिक्षक आनंदराम सोनवानी को छात्राओं और शिक्षिका की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्राओं ने 6 अक्टूबर 2025 को कलेक्टर को लिखित शिकायत दी थी कि सोनवानी सर पी.टी. के दौरान लड़कियों को घूरते हैं, गंदी नजरों से देखते रहते हैं और पढ़ाई से असंबंधित विषयों पर सवाल पूछकर उन्हें असहज करते हैं। साथ ही, वह छात्राओं को पुलिस का नाम लेकर डराने की कोशिश भी करते थे।
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने जांच दल गठित किया। जांच के दौरान सोनवानी ने अधिकारियों को सहयोग नहीं दिया और जांच में बाधा डालने की कोशिश की।
जांच रिपोर्ट में उनके आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंडिका-3 का गंभीर उल्लंघन माना गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।