छत्तीसगढ़

Major Action : सिलतारा हादसे पर एक्शन, गोदावरी पावर के प्लांट में कामकाज पर लगी रोक

रायपुर, 29 सितम्बर। Major Action : राजधानी रायपुर के सिलतारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड (GPIL) के 1.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) क्षमता वाले पैलेट प्लांट में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत इस प्लांट में विनिर्माण और मेंटेनेंस कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

तकनीकी कार्य के दौरान एक गंभीर दुर्घटना

यह दुखद हादसा 26 सितम्बर 2025 को हुआ था, जब प्लांट में तकनीकी कार्य के दौरान एक गंभीर दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 6 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद से ही प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू कर दी गई थी।

प्रशासनिक कार्रवाई

शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी और मेंटेनेंस प्रक्रिया में लापरवाही की बात सामने आई है। इसी आधार पर जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग ने संयंत्र में जारी सभी उत्पादन और अनुरक्षण कार्यों को रोकने के आदेश जारी किए हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धाराओं के तहत की गई इस कार्रवाई के तहत, प्लांट प्रबंधन को तब तक कोई भी औद्योगिक गतिविधि नहीं करने दी जाएगी, जब तक सुरक्षा मापदंडों की पूरी तरह से समीक्षा और सुधार नहीं किया जाता।

आगे की कार्रवाई

विस्तृत तकनीकी जांचचल रही है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी से जवाब-तलबी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

यह हादसा प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।

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