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KORBA: पार्सल में शराब बेच रहा था वन नाईट क्लब, आबकारी विभाग की कार्रवाई पर 25 हजार का जुर्माना

कोरबा। टी.पी. नगर स्थित वन नाईट क्लब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹25 हजार का जुर्माना ठोका है। निरीक्षण के दौरान बार में दो बोतल बडवाइजर मेग्नम बियर पार्सल के रूप में बेचते पकड़े गए, जो लाइसेंस की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।

जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक विभागीय जांच के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने बार पर ₹25 हजार का दंड अधिरोपित किया है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि जिले में अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी।

जिले में लगातार दबिश

सहायक आयुक्त आबकारी आशा सिंह के निर्देशन में अगस्त माह (17 अगस्त तक) जिले में 86 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें लगभग 180 लीटर अवैध शराब और 100 किलो लाहन जब्त किया गया। अब तक 11 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए हैं।

सालभर का हिसाब

वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से 17 अगस्त 2025 तक जिले में 714 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कार्रवाई में 3230 लीटर से अधिक अवैध शराब और 12,890 किलो लाहन जब्त हुआ है। 111 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 13 लाख रुपये आंका गया है। इसके अलावा 4.200 किलो गांजा (57 हजार रुपये) भी बरामद कर दो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया।

क्या कहता है कानून?

छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक अवैध शराब रखना, बेचना या परिवहन करना गैरजमानती अपराध है। दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 1 से 3 साल तक की जेल और ₹25 हजार से ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों दोगुना हो जाएंगे।

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