Korba के इस एरिया में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक; जानें क्या है वजह?

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कोरबा। कलेक्टर कार्यालय कोरबा के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लगाने कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार अब कलेक्टर परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

बता दें कि कलेक्टर कार्यालय कोरबा (छत्तीसगढ़) में विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा ज्ञापन सौंपने अथवा रैली निकालने के दौरान परिसर में अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार की भीड़ से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शांति भंग की संभावना बनी रहती है। साथ ही शासकीय कार्यों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आये आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर कोरबा (छत्तीसगढ़) से 100 मीटर परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है।

2- अतः मैं अजीत वसंत, भा.प्र.से. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ०ग०) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ:-

1. कार्यालय कलेक्टर कोरबा के 100 मीटर के परिसर में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

2 इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. कोई भी संगठन या व्यक्ति शांति बनाए रखते हुए अधिकतम पाँच व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा।

4. यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

5. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश जन साधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण प्रत्येक जनसाधारण पर तामील किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की उपधारा (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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