KORBA: पार्षद पुत्र सहित 6 को नहीं मिली बेल, अब जाना पड़ सकता है जेल

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कोरबा। पार्षद पुत्र समेत छह रेत तस्करों को राहत की उम्मीद में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सभी ने तत्कालीन राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इन सभी को जेल जाना तय माना जा रहा है।

मामला वर्ष 2023 का है, जब खनिज विभाग ने अवैध रेत परिवहन में पकड़े गए छह आरोपियों पर जुर्माना लगाते हुए प्रकरण तैयार कर कोर्ट भेजा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पार्षद पुत्र हिरेंद्र जायसवाल सहित छह लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट जारी होते ही सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन याचिका खारिज होने से अब उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है।

हाईकोर्ट पहुंचे थे ये आरोपी

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों में हिरेंद्र जायसवाल, सरफराज अहमद, शराफत अली, अंकित अग्रवाल और मुरली मनोहर मंझवार शामिल हैं।

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