
“Raipur Yash Sharma Murder Case: रायपुर स्पेशल कोर्ट ने पंडित यश शर्मा हत्या मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। पार्टी के बहाने बुलाकर बेरहमी से पिटाई, 3 महीने बाद हुई मौत।”
Raipur News: राजधानी रायपुर में सिंधी समाज के 22 वर्षीय पंडित यश शर्मा की हत्या के मामले में स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने 28 गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर यश खेमानी, तुषार पाहुजा, चिराग पंजवानी और तुषार पंजवानी को दोषी करार दिया। यह फैसला सिर्फ छह महीने में आया।
पार्टी के बहाने बुलाकर बेरहमी से हत्या
13 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने महिला मित्र को लेकर हुए विवाद के चलते यश शर्मा के एक दोस्त को बुलाने की योजना बनाई। यश के मना करने पर उसे कार में बैठाकर मिनिरियलस कैफे के पास सुनसान जगह ले जाया गया और लात-घूंसे, मुक्कों और बांस के मोटे डंडे से बेरहमी से पीटा गया। पेट में कई वार से उसकी आंतें फट गईं और वह बेहोश हो गया।
दो दिन तक बंधक, जबरन शराब पिलाई
बेहोशी की हालत में यश को वीआईपी रोड स्थित सगुन फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया। दर्दनिवारक गोली के बहाने उसे जबरन शराब पिलाई जाती रही। चोट और शराब के असर से उसकी हालत बिगड़ती गई। 15 अक्टूबर को आरोपियों ने उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए।
तीन महीने बाद अस्पताल में मौत
गंभीर हालत में यश को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां तीन महीने तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने इसे संगीन अपराध मानते हुए चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।