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जज को दो अंगुली से किया सैल्यूट.. पूछने पर ACP ने कहा- शर्ट टाइट थी, कोर्ट ने लिया एक्शन…

न्यूज डेस्क। हरियाणा के गुरुग्राम  में ACP को न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करना भारी पड़ गया. जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है.

अदालत ने ACP के सैल्यूट करने पर उठाया सवाल

दरअसल, आठ फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो अंगुलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया. अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है.

 एसीपी ने कहा- शर्ट टाइट थी

अदालत के सवाल पर एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए. इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो.

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