सरकार ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी।
यह मसौदा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत तैयार किया गया है।
जनता इन नियमों पर 18 फरवरी तक अपनी राय दे सकती है। इसके बाद सरकार इन्हें लागू करने या संशोधन का निर्णय लेगी।
अगर डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह नियम डेटा फिड्यूशरी (जो यूजर्स का डेटा प्रोसेस करते हैं) को पारदर्शिता और जिम्मेदारी से काम करने के लिए बाध्य करेगा।