नए साल में पुलिस के मेहमान बनने से बचें, सक्ती पुलिस की अनोखी अपील

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सक्ती ।नए साल के लिए पुलिस महकमे ने एक अनोखी अपील आमजन से की है। पुलिस ने जिला वासियों से नए साल में पुलिस का मेहमान न बनने की अपील किया है, जिससे कि नए साल में कोई अप्रिय घटना सामने न आए। सक्ति पुलिस द्वारा जारी किया गया यह अपील सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

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0 शराब पीकर वाहन न चलायें ऐसा करते पाये जाने से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।0मोटरसायकल पर 02 से अधिक व्यक्ति सवारी न करें, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट व चार पहिया वाहन सीटबेल्ट का उपयोग करें।0 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए न देंवे, अन्यथा वाहन चालक के साथ – साथ वाहन मालिक के विरूद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।0 किसी प्रकार की स्टंटबाजी न करें एवं सड़कों पर केक न कटें।0 सार्वजनिक स्थानों पर चाकू या तलवार से केक काटकर वीडियों बनाकर सोशल मीड़िया में पोस्ट करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।0 न्यायालय के आदेशानुसार डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।0 साउण्ड सिस्टम का उपयोग कम आवाज में करें अन्यथा कोलाहल अधिनियम के तहत संचालक व प्रायोजक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।0 हुडदंग कर लोकशांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा जायेगी।0 आपातकालिन स्थिति में कंट्रोल रूम सक्ती 94971-89615 अथवा डायल 112 या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकते है।

दरअसल, नए साल के जश्न के दौरान अक्सर अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती हैं और जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सक्ति पुलिस ने यह अनोखी अपील जारी करते हुए कहा है कि नए साल में हमारे मेहमान बनने से बचें।

 

सक्ति पुलिस ने आम की इस तरह की है अपील

0 शराब पीकर वाहन न चलायें ऐसा करते पाये जाने से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

0मोटरसायकल पर 02 से अधिक व्यक्ति सवारी न करें, दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट व चार पहिया वाहन सीटबेल्ट का उपयोग करें।

0 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए न देंवे, अन्यथा वाहन चालक के साथ – साथ वाहन मालिक के विरूद्ध भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

0 किसी प्रकार की स्टंटबाजी न करें एवं सड़कों पर केक न कटें।

0 सार्वजनिक स्थानों पर चाकू या तलवार से केक काटकर वीडियों बनाकर सोशल मीड़िया में पोस्ट करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

0 न्यायालय के आदेशानुसार डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।

0 साउण्ड सिस्टम का उपयोग कम आवाज में करें अन्यथा कोलाहल अधिनियम के तहत संचालक व प्रायोजक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

0 हुडदंग कर लोकशांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा जायेगी।

0 आपातकालिन स्थिति में कंट्रोल रूम सक्ती 94971-89615 अथवा डायल 112 या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क कर सकते है।

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