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Train Travel Advisory : बड़ी खबर…! रेलवे ने सख्त किए लगेज नियम…स्लीपर से लेकर AC तक लगेज शुल्क यहां देखें
ओवरवेट सामान पर अब नहीं मिलेगी राहत
नई दिल्ली, 18 दिसंबर। Train Travel Advisory : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने सामान ले जाने के नियमों को और सख्त कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी कि अब तय सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। यह जानकारी उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की यात्रा श्रेणी के अनुसार निशुल्क और अधिकतम सामान सीमा पहले से तय है, जिसका पालन करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा।
हर श्रेणी के लिए तय है सामान की सीमा
- द्वितीय श्रेणी (Second Class): 35 किलोग्राम तक सामान निशुल्क, शुल्क देकर अधिकतम 70 किलोग्राम
- स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम तक निशुल्क, अधिकतम 80 किलोग्राम
- एसी थ्री टियर और चेयर कार: 40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति
- एसी टू टियर और प्रथम श्रेणी: 50 किलोग्राम तक निशुल्क, शुल्क देकर अधिकतम 100 किलोग्राम
- एसी फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम तक निशुल्क, शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है



