Teacher Action : शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई…! सहायक शिक्षक शराब के नशे में पहुंचे थे स्कूल…दो वेतन वृद्धि रोकी

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सूरजपुर, 07 मार्च। Teacher Action : जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला सरईडांड़ बोंगा में पदस्थ एक सहायक शिक्षक पर विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षक के शराब के नशे में पाए जाने पर उनकी आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 फरवरी 2026 को संकुल केन्द्र बोंगा के शैक्षिक समन्वयक तथा ग्राम पंचायत बोंगा के सरपंच द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला सरईडांड़ बोंगा में पदस्थ सहायक शिक्षक रोशनलाल उरांव शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित पाए गए। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत माना गया है, जिसमें शासकीय सेवक से अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ करने की अपेक्षा की जाती है।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी शराब पीकर स्कूल आने की शिकायतें मिलती रही थीं। इससे विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा था और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। ग्रामीणों और पालकों ने भी इस व्यवहार पर नाराजगी जताई थी।

मामले की पुष्टि होने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षक द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह कृत्य उनकी लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

पूरे मामले की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक रोशनलाल उरांव की आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। असंचयी प्रभाव का अर्थ है कि रोकी गई वेतन वृद्धि भविष्य में भी समायोजित नहीं की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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