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DGP को फौरन हटाओ- झारखंड में चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, जानें- क्यों उठाया यह कदम

न्यूज डेस्क। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने झारखंड राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (एक्टिंग डीजीपी) के पद से अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश दिया है. ईसीआई ने शनिवार (19 अक्टूबर, 2024) को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर में मौजूद किसी सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को कार्यभार सौंपना चाहिए.

सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार को 19 अक्टूबर शाम सात बजे तक इन निर्देशों का अनुपालन पेश करने का निर्देश दिया गया है, जबकि झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर, 2024 को सुबह 10 बजे तक IPS अधिकारियों का पैनल भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया. यह निर्णय पिछले चुनावों के दौरान अनुराग गुप्ता के खिलाफ आयोग की ओर से की गई शिकायतों और कार्रवाई के इतिहास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

JMM ने लगाए थे पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोप

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के बाद अनुराग गुप्ता को एडीजी, झारखंड के रूप में उनके कर्तव्यों से रिलीव कर दिया गया था. उस समय उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया था और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने पर रोक लगा दी गई थी. इसके अलावा साल 2016 में झारखंड से राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों के दौरान, तत्कालीन अतिरिक्त डीजीपी अनुराग गुप्ता पर अपने पद के दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे थे.

उस समय चुनाव आयोग ने एक जांच समिति बनाई थी, जिसके निष्कर्षों के आधार पर विभागीय जांच के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था. जगन्नाथपुर थाने में आईपीसी की धारा 171(बी)(ई)/171(सी)(एफ) के तहत 29.03.2018 को मामला संख्या 154/18 भी दर्ज किया गया था. इसके बाद 2021 में झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(ए) के तहत जांच की अनुमति दी.

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