GeM Portal : बलौदाबाजार में महिला एवं बाल विकास विभाग का टेंडर विवादों में…! मनमानी शर्तों पर उठे सवाल
संभावित लाभार्थियों को लेकर आशंकाएं

बलौदाबाजार, 05 सितंबर। GeM Portal : जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा GeM पोर्टल के माध्यम से वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए जारी किया गया नया टेंडर विवादों के घेरे में आ गया है। इससे पहले 32,000 रुपए प्रति नग की दर से जग खरीदी को लेकर पहले ही सवाल उठ चुके हैं, और अब नए टेंडर की शर्तों को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताई जा रही हैं।
इस बार टेंडर में कुछ ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं, जिन्हें जानकार भंडारक्रय नियम 2022 के खिलाफ बता रहे हैं। टेंडर के अनुसार, केवल वही सप्लायर निविदा में भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहले से महिला एवं बाल विकास विभाग में कम से कम 1.50 करोड़ रुपए की सप्लाई की हो। साथ ही सप्लायर का कार्यालय विभागीय मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दायरे में होना भी अनिवार्य किया गया है।
विशेषज्ञों ने उठाए सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की शर्तें प्रतिस्पर्धा को सीमित करती हैं और इससे सरकारी खरीद प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। सामान्यतः सभी पात्र विक्रेताओं को सरकारी टेंडर में भाग लेने का समान अवसर मिलना चाहिए ताकि गुणवत्ता और कीमत दोनों में संतुलन बना रहे।
संभावित लाभार्थियों को लेकर आशंकाएं
सूत्रों की मानें तो इन शर्तों को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे सिर्फ कुछ चुनिंदा सप्लायर ही पात्र बन सकें। इससे यह संदेह और गहरा हो गया है कि कहीं यह टेंडर किसी खास ठेकेदार को फायदा पहुँचाने के लिए तो नहीं लाया गया?
GeM पोर्टल की पारदर्शिता पर सवाल
GeM पोर्टल को सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन अब इस पोर्टल का दुरुपयोग कर शर्तों के जरिए मनमानी खरीदी का आरोप लग रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह मामला डीएमएफ (जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि) जैसे किसी बड़े घोटाले का रूप ले सकता है।
क्या कहता है नियम?
भंडारक्रय नियम 2022 के अनुसार, किसी विभाग विशेष के लिए पूर्व अनुभव को अनिवार्य बनाना नियमों के खिलाफ माना जाता है क्योंकि इससे अन्य योग्य सप्लायरों के अवसर सीमित हो जाते हैं।