passport rule: बदल गया पासपोर्ट का नियम, पार्टनर का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, देना होगा ये डॉक्यूमेंट

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passport rule: नई दिल्ली। अगर आप शादी हनीमून या अन्य जरूरी काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं और अपनी पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जोड़ना चाहते हैं, तो अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस नियम को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है।

 

passport rule: जानें क्या है नया नियम

पहले पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया खासकर उन राज्यों में मुश्किल भरी हो जाती थी, जहां शादी के बाद प्रमाण पत्र बनवाना आम चलन में नहीं है-जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश।

passport rule: अब विदेश मंत्रालय ने इस बाध्यता को खत्म करते हुए, स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) को मान्यता दे दी है। यानी अब आपको सिर्फ एक आसान फॉर्म भरकर, कुछ जरूरी जानकारियों और फ़ोटो के साथ पासपोर्ट में अपने जीवनसाथी का नाम जुड़वाने की सुविधा मिल जाएगी।

passport rule: Annexure J में देनी होगी ये जानकारी

नई व्यवस्था के तहत, Annexure J नामक एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, जिसमें आप दोनों की संयुक्त तस्वीर, और आपके साइनेचर के साथ कुछ बुनियादी जानकारियां शामिल होंगी। यह फॉर्म एक डिक्लेरेशन के रूप में काम करेगा और यही दस्तावेज पासपोर्ट अथॉरिटी के लिए शादी का प्रमाण माना जाएगा।

passport rule: क्या फायदे होंगे इस बदलाव से

1.शादी का प्रमाण देने के लिए अब सरकारी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं।

2.प्रोसेस हुआ सरल, पारदर्शी और समय की बचत करने वाला।

3.मैरिज सर्टिफिकेट न होने पर भी पासपोर्ट में नाम जुड़वाना हुआ मुमकिन।

4.ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों के नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत।

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