छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में लागू रहेगी पुरानी पेंशन योजना,एनपीएस के रूप में कटेगा वेतन

रायपुर। CG Assembly: छत्‍तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को भाजपा विधायक सुशांत शुक्‍ला के प्रश्‍न के जवाब में वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया कि फिलहाल राज्‍य में पुरानी पेंशन योजना ही लागू रहेगी।

इमसें बदलाव का कोई प्रस्‍ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वित्तमंत्री ने बतायाकि, केन्द्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए से कुल राशि रुपए 19136.81 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है।

विधायक के सवालों का जबाब देते हुए वित्तमंत्री ने आरोप लगाया कि, ओपीएस लागू करने के पीछे तत्‍कालीन सरकार की मंशा 19 हजार करोड़ रुपए को हासिल करना था, जो पीएफआरडीए में जमा है।

ओपीएस की सहमति देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एनपीएस खाते में नियमित राशि प्रतिमाह जमा नहीं होने पर उनके खाते को नियमित और जीवित रखने के संबंध में पीएफआरडीए अधिनियम में खाते के अप्रचलित होने संबंधी प्रावधान नहीं है।

सदन में विधायक के सवालों का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने वर्तमान में एनपीएस विकल्प का चयन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से ही एनपीएस योजना के प्रावधान अनुसार नियमित कटौती की जा रही है।

एनपीएस के रूप में कटेगा वेतन

उन्होंने आगे कहा कि, ओपीएस के विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के पूर्व में एनपीएस अंशदान के रूप में वेतन से कटौती की जाकर एनएसडीएल में जमा की गई राशि में से शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय सेवक के मृत्यु या सेवानिवृत्त होने पर उनके एनपीएस खाते के अंतिम भुगतान से शासकीय कोष में जमा की जाएगी।

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