Featuredदेशसामाजिक

अब किसी भी थाने पर दर्ज करा सकते हैं FIR, एक जुलाई से ‘पावरफुल’ बना जाएगा आम आदमी; जानें सबकुछ

पटना: देशभर में 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू हो रहे हैं। इन कानूनों से आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो जाएंगे। नए कानून के अनुसार अब एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकेगी। इस नए नियम को ‘जीरो एफआईआर’ कहा जाएगा। जीरो एफआईआर को सीसीटीएनएस के जरिए संबंधित थाने में भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित थाने में एफआईआर नंबर दर्ज किया जाएगा। एफआईआर पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह आप ऑनलाइन भी देख सकेंगे।

 

आधे घंटे के अंदर सुनी जाएगी पीड़ित की शिकायत

 

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के निदेशक बी श्रीनिवासन ने दी। उन्होंने बताया कि तीन नए प्रमुख कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से मानवीय पक्ष सामने आएगा। नए कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस थाने में आने वाले पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के अंदर सुनी जाएगी। अगर किसी पीड़ित को थाने में आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया गया, तो थाने के संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी।

अलग-अलग मामलों के अलग-अलग जांच अधिकारी

 

सभी थानों में अलग-अलग मामलों (केस) के लिए अलग-अलग जांच अधिकारी (आईओ) तैनात किए जाएंगे। हर आईओ को लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। बिहार पुलिस जल्द ही डिजिटल पुलिस बन जाएगी। सभी आईओ को उनका अलग ई-मेल दिया जाएगा। इसके बाद सभी सीसीटीएनएस (अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क योजना) पर एक्टिव होंगे।

क्या होगा बदलाव

 

एफआईआर से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

 

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान
सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेसिंक जांच अनिवार्य
यौन उत्पीड़न के मामलों में सात दिन के भीतर देनी होगी जांच रिपोर्ट
पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान
आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों में होगा फैसला
भगोड़े अपराधियों की गैर-मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान
तीन साल के भीतर मिल सकेगा न्याय

जीरो एफआईआर

किसी भी थाने में घटना की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जा सकेगी।
इसे ‘जीरो एफआईआर’ के रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा।
सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी।
एफआईआर नंबर के माध्यम से जांच और कार्रवाई की प्रगति देखी जा सकेगी।

पुलिस थानों में बदलाव

आधे घंटे के अंदर शिकायत होगी दर्ज
देरी करने पर थाने के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
सभी आईओ को लैपटॉप और एंड्रायड मोबाइल दिए जाएंगे
सभी आईओ को ई-मेल दिया जाएगा।
सभी सीसीटीएनएस पर एक्टिव होंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button