NKH हॉस्पिटल : जांच दल को मिली गंभीर खामियां, मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़.. 24 घंटों के भीतर उत्तर देने नोटिस जारी

कोरबा। कलेक्टर के अनुशंसा पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने NKH हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में हॉस्पिटल के मिली खामियों का जिक्र करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करना को कहा है।
बता दें कि विगत 24 मई को दोपहर 3.00 बजे आपकी संस्था न्यू कोरबा हॉस्पिटल कोसाबाड़ी नर्सिंगहोम एक्ट के तहत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में कई खामियां पाई गई है। हॉस्पिटल में मिली कमियों को लेकर कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
इन बिंदुओं पर जारी हुआ है नोटिस
NKH संस्था कुल 104 बिस्तर हेतु नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीकृत है। जिसमें 16 पेड या आई.सी.मू. संचालित किया जा रहा है, चिकित्सालय में कुल 03 एम.बी.बी.एस. विवित्ताक, 10 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक पदस्य है। नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक 20 बेड पर 01 विवित्सफ एवं 01 नर्सिंग स्टीफ (प्रत्येक शिपटअनुसार) होना आवश्यक है। किन्तु नर्सिंग होग एक्ट के नियगानुसार चिकित्सालय में ड्यूटी चिकित्सक पर्याप्त नही होना पाया गया।
संस्था द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानानुसार बिना सूचना/ति के जिले एवं जिले के बाहर के कई चिकित्सकों की सेवाए विजिटिंग चिकित्सक के रूप में सेवाएं लेकर मरीजों क चार कराया जाना पाया गया।
आपकी संख्या को छोटा पैथोलॉजी लैब के संचालन की अनुमति प्राप्त है किन्तु जांच की सुविधा चिकित्सालय में ही की जा रही है। संस्था द्वारा सभी प्रकार के आपकी संख्या में उल्लेखित कमियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय 02 के नियम 09 एवं अध्याय 03 के 12 (क) 1,2,3 मंडिका (ख) एवं (अ) में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लपंन पाया गया।
इन अनियमितताओं के संबंध में अपना लिखित प्रत्युलर पच प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत उल्लेखित नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।