Korba News : पात्रता नहीं होने पर कलेक्टर ने वन अधिकार पट्टा किया निरस्त…! राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश
झूठे दावों के आधार पर सरकारी लाभ प्राप्त करने पर सख्ती

कोरबा, 21 अगस्त। Korba News : जिले के पोंड़ी उपरोड़ा तहसील क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी किया गया एक पट्टा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने पात्रता नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया है। साथ ही, संबंधित भूमि को छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कांसामार (प.ह.नं. 34), तहसील पोंड़ी उपरोड़ा के खसरा नंबर 16/1 से रकबा 1.216 हेक्टेयर भूमि पर रामावतार पिता देवनारायण, जाति – गोंड, ने वन अधिकार पट्टा प्राप्त किया था। हालांकि, न्यायालय कलेक्टर कोरबा के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों और जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि, रामावतार मूल निवासी ग्राम कुम्हारीसानी (तहसील अज्ञात) के हैं और वे विगत 4-5 वर्षों से ही ग्राम कांसामार में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के अनुसार, पट्टाधारी का 13 दिसंबर 2005 से पहले का स्थायी कब्जा और मूल निवासी होना अनिवार्य है।
प्रशासनिक कार्रवाई
इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर अजीत वसंत ने दिनांक 21 अगस्त 2025 को आदेश जारी करते हुए, रामावतार को जारी किया गया वन अधिकार पट्टा निरस्त कर दिया और संबंधित भूमि खसरा नंबर 16/13 (बटांकन पश्चात) 1.216 हेक्टेयर भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज करने का निर्देश तहसीलदार पोंड़ी उपरोड़ा को दिया गया है।
कलेक्टर कोरबा का यह निर्णय उन मामलों में सख्ती का संकेत देता है जहां गलत दस्तावेजों या झूठे दावे के आधार पर सरकारी लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। शासन की योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचे, यही प्रशासन का उद्देश्य है और ऐसे मामलों में कार्रवाई इसका स्पष्ट उदाहरण है।