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Korba: नाबालिग लड़को को करंट लगाकर टॉर्चर करने वाले ठेकेदार सहित 5 गिरफ्तार..वायरल VDO के आधार पर हुई आरोपियों की शिनाख्त

 

कोरबा। सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा एक संगीन आपराधिक मामले में तत्परता दिखाते हुए पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपने दो कर्मचारियों को बंधक बनाकर न केवल अमानवीय रूप से मारपीट की, बल्कि जातिसूचक गालियाँ भी दीं। पीड़ितों को करंट, प्लास और प्लास्टिक पाइप से प्रताड़ित किया गया था। यह घटना कोरबा के खपराभट्ठा, कांशीनगर क्षेत्र में घटित हुई थी।

ये है मामला

प्रार्थी अभिषेक भांबी (उम्र 19 वर्ष, निवासी: कानिया, गुलाबपुरा, राजस्थान) द्वारा थाना गुलाबपुर (राजस्थान) में दी गई शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। चूंकि घटना स्थल कोरबा (छत्तीसगढ़) का था, अतः मामला थाना सिविल लाइन कोरबा को स्थानांतरित कर विवेचना में लिया गया।

 

वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतिश ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना एवं सायबर सेल कोरबा के द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपी

छोटू लाल गुर्जर (उम्र 32 वर्ष) – निवासी: खपराभट्ठा, स्थायी पता: भेरुखेड़ा, शंभुगढ़, जिला भीलवाड़ा
मुकेश शर्मा (उम्र 31 वर्ष) – निवासी: तेजिया खेड़ी, थाना रायपुर, जिला भीलवाड़ा
देवीलाल (उम्र 24 वर्ष) – निवासी: आदर्श नगर, कुसमुंडा, जिला कोरबा
मुकेश गुर्जर उर्फ कालू (उम्र 21 वर्ष) – निवासी: खपराभट्ठा, स्थायी पता: मोटरास माताजी खेड़, थाना बदनोर, जिला भीलवाड़ा
एक अपचारी बालक – निवासी: कानिया, थाना गुलाबपुर, जिला भीलवाड़ा

फरार आरोपी

 

केशु केसरी, सोहन

प्रमुख घटनाक्रम

दिनांक 13 अप्रैल 2025 को आरोपी छोटू लाल को अपने दो कर्मचारियों – विनोद और अभिषेक भांबी पर पैसे चोरी करने का संदेह हुआ। इसके बाद, दिनांक 14 अप्रैल की रात को आरोपियों ने दोनों को कमरे में बंद कर गालियाँ दीं, करंट लगाया, प्लास्टिक पाइप एवं अन्य साधनों से गंभीर मारपीट की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई एवं पैसे ऐंठे गए।

पुलिस ने आरोपियों के पास से मारपीट में प्रयुक्त सामान – प्लास, प्लास्टिक पाइप, बैटरी एवं वायर – जब्त किया है। इसके साथ ही नकद ₹20,000 भी बरामद किए गए।

विधिक कार्यवाही

 

आरोपियों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन, कोरबा में अपराध क्रमांक 213/2025 धारा 127(2), 115(2), 308(2) बीएनएस, 3(2), 3(6) एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 191(2), 351(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया।

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