कोरबा। तहसील कार्यालय कटघोरा ने नकल (कॉपी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब आवेदनकर्ता को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नकल आवेदन किसी भी प्रकार के बिचौलियों के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि यदि अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया जाता है तो वकालतनामा अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकल तैयार कराने या नकल शाखा प्रभारी तथा अभिलेखागार प्रभारी के नाम पर राशि मांगने जैसी शिकायत मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत तहसीलदार या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दी जाए।
आदेश के अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं
नकल आवेदन पत्र जमा और प्राप्ति केवल कानूनगो शाखा से ही की जाएगी।
सामान्य नकल हेतु शुल्क: प्रथम पृष्ठ 15 रुपये और अन्य पृष्ठ 10 रुपये।
तत्काल नकल हेतु शुल्क: प्रथम पृष्ठ 30 रुपये और अन्य पृष्ठ 15 रुपये।
तहसीलदार कटघोरा ने कहा है कि उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है ताकि आम नागरिक आसानी से अपनी नकल प्राप्त कर सकें।



