कोरबा। करतला थाना के लबेद में हुए मर्डर के तीनों आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस जनघन्य हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने में करतला थाना के तत्कालीन थानेदार प्रमोद डडसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बता दें कि करतला थाना के अंतर्गत लबेद के जंगल में 15 फरवरी 2024 को लुट की नियत से सेदरीपाली के अमित कुमार साहू की हत्या कर दी गई थी। छोटे भाई अजय प्रकाश साहू की रिपोर्ट पर हत्या का अपराध दर्ज तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में करतला थाने के थानेदार प्रमोद डडसेना ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपियों कानून का शिकंजा कसा था। गंभीर विवेचना के प्रमाणस्वरूप कोर्ट ने आज हत्या के तीनों आरोपी पवन कुमार कंवर,हेमलाल दिव्य और राजेश कुमार लहरे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
15 फरवरी 2024 को हुई थी हत्या
15 फरवरी 2024 को गांव सेदरीपाली के अजय प्रकाश साहू ने करतला थाने ने रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई. रिपोर्ट में कहा गया कि 14 और 15 फरवरी की दरम्यानी रात को मेरे बड़े भाई अमित कुमार साहू की अज्ञात लोगों के द्वारा ग्राम औरई से लबेद वनमार्ग पर हत्या कर दी गयी थी। हत्यारों ने सिर को पत्थर से कुचलकर और बोलेरो वाहन से कुचलकर हत्या की. पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद अपनी जांच शुरु की थी।
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DocScanner 16 Jun 2025 1-29 pm





