कोरबा। अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए भारी भरकम डोनेशन की शिकायत तो पुरानी हो चली, अब यहां एसईसीएल के बड़े अफसर के लालच, कमीशनखोरी के साथ पालक के भाई से बदतमीजी की खबर आ रही है। पीड़ित खुद एक अधिवक्ता हैं, जिन्होंने मामले की शिकायत कलेक्टर, पुलिस और अधिवक्ता संघ से भी की है। शिकायत में लिखा है कि एसईसीएल कोरबा एरिया के एजीएम ने डीएवी स्कूल कोरबा में उसकी भतीजी के एडमिशन के लिए 50 हजार की डिमांड की। पहले स्कूल के चेयरमैन से अनुशंसा हो जाने के बाद भी पैसों की डिमांड होने पर पालक के भाई ने इंकार कर दिया। इस पर भड़कते हुए एजीएम ने उसे भिखारी कहा, अपशब्द और ढेरों गालियां देकर कैबिन से निकल जाने कहा। इतना ही नहीं, उसे दोबारा एसईसीएल ऑफिस में न घुसने की धमकी देते हुए यह भी कहा कि मैं भी देखता हूं कि बिना पैसे दिए तेरी भतीजी का एडमिशन कैसे होता है। कहीं किसी सरकारी स्कूल चले जा, वहां फ्री में एडमिशन और मुफ्त में एक वक्त का खाना भी मिल जाएगा।
डीएवी स्कूल कोरबा में एडमिशन के लिए 50 हजार रुपए मांगे जाने की यह शिकायत दीपक पंड्या एजीएम, एस.ई.सी.एल.. कोरबा एरिया के खिलाफ की गई है। अपनी शिकायत में प्रार्थी पवन श्रीवास्तव, आत्मज सुरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, ठाकुरदेव मंदिर के पीछे, गाँधी चौक, बिलासपुर ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में वकालत करते हैं। वह सोमवार 29 अप्रैल को अपने साथी अधिवक्ता हरि प्रसाद साहू, निवासी-सरकण्डा, विलासपुर के साथ अपने पक्षकार सुदामा बाई टण्डन पति स्व. भरोस राम टण्डन निवासी अम्बेडकर चौक, भदरा पारा, बालको के कार्य से कोरबा आया हुआ था। तब वह अपने भाई प्रदीप कुमार से मिलने उसके न्यू रेलवे कालोनी, कोरबा स्थित घर गया था। भाई ने बताया कि एरिया पर्सनल मैनेजर, एस.ई.सी.एल. कोरबा एरिया की स्वीकृति के बाद भी उसकी पुत्री को डीएवी पब्लिक स्कूल, एस.ई.सी.एल., कोरबा के कक्षा-एल.के.जी. में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिसके लिए दीपक पंड्या द्वारा, जो कि एस.ई.सी.एल. कोरबा एरिया का एरिया जनरल मैनेजर है, पुनः स्वीकृति देने के लिए 50,000 रूपए किनमांग रहा है। जिसकी शिकायत कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से की गई है। तब मैंने कहा यहाँ आया हूँ तो एक बार मैं भी दीपक पंड्या से मिल कर निवेदन कर लेता हूं। यही सोचकर वह सोमवार को सुबह करीब 11 बजे अपने साथी हरि प्रसाद साहू के साथ दीपक पंड्या से मिलने उनके कोरबा स्थित कार्यालय गए। वहां दीपक पंड्या ने 50,000 रूपए देने के बाद ही स्वीकृति देने की बात कही। प्रार्थी द्वारा पैसे दिए जाने से मना करने पर मुझे गंदी-गंदी गाली देकर मुझे अपमानित किया। एजीएम ने धमकी दी कि बिना पैसे दिये एडमिशन नहीं होगा। तब में अपने साथी हरि प्रसाद साहू के साथ आकर पुलिस थाना-मानिकपुर कोरबा में दीपक पंड्या के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु समस्त घटना की लिखित शिकायत की है। इसकी एम सूचना अधिवक्ता संघ कोरबा को भी दी गई है। उन्होंने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन किया है कि, दीपक पंड्या-एरिया मैनेजर के खिलाफ एक अधिवक्ता के लिए कहे गए अपशब्द और अपमान के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।