नई दिल्ली/रायपुर। GST Council: नई दिल्ली में आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST Council) परिषद की 54वीं बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी भाग लिया। बैठक में जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब कैंसर दवाओं पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा।
GST Council: इंश्योरेंस पर जीएसटी का मसला टला
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा इंश्योरेंस पर जीएसटी का मसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को घटाने पर चर्चा हुई। इसके बाद इस मुद्दे को ज्यादा अध्ययन के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के पास भेज दिया गया है। जीओएम को अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस मसले पर नवंबर, 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी।
GST Council: धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर अब देना होगा 5 फीसदी जीएसटी
सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को भी राहत दी गई है। धार्मिक यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस (Helicopter Services) का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी जीएसटी ही देना होगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Aggarwal) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल ने हमारी मांग को स्वीकार लिया है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ शेयरिंग हेलीकॉप्टर सर्विस लेने वालों को ही मिलेगी. चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा।
GST Council: रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मसला फिटमेंट कमेटी को भेजा
जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है, कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमिटी पर भेज दिया गया है। यह मसला पिछले काफी दिनों से चर्चा में है।