छत्तीसगढ़

Ganesh Utsav : DJ पर प्रशासन सख्त…! संचालन को नहीं मिलेगी NOC…नियम तोड़ा तो ₹1 लाख जुर्माना…दूसरी बार में डीजे जब्त

रायपुर, 26 अगस्त । Ganesh Utsav : आज से शुरू गणेशोत्सव और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ASP लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

डीजे संचालन के लिए नहीं मिलेगी NOC

बैठक में स्पष्ट किया गया कि इस बार प्रशासन द्वारा किसी भी डीजे संचालक को NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी आयोजनकर्ता या मंडली बिना अनुमति के डीजे का उपयोग न करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे प्रतिबंधित

प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में डीजे और तेज आवाज वाले यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह नियम ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत लागू किया गया है।

रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पर पूर्ण रोक

ध्वनि नियंत्रण कानून के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर प्रत्यक्ष ₹1 लाख जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर डीजे को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

ASP का स्पष्ट संदेश

बैठक में ASP लखन पटले ने कहा, गणेशोत्सव (Ganesh Utsav) धार्मिक आस्था का पर्व है, लेकिन इसके नाम पर ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सभी आयोजकों और डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

प्रशासन ने आयोजकों और आम नागरिकों से अपील की है कि गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण और मर्यादित ढंग से मनाएं। धार्मिक भावनाओं की गरिमा बनाए रखते हुए कानून और पर्यावरण की मर्यादा का भी ध्यान रखें।

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