भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत, प्रबंधन पर FIR

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भिलाई नगर, 06 सितंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र में तीन साल पहले हुए एक हादसे के मामले में अब प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस ने संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धारा 304 ए भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

मिली जानकारी के अनुसार 9 जून 2022 की दोपहर लगभग ढाई बजे एसएमएस-2 कनवर्टर शॉप में कार्यरत ठेका श्रमिक अर्जुन साहू (42 वर्ष), निवासी बजरंग चौक जोरातराई, की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। काम के दौरान कनवर्टर ए के ड्राइव स्प्रोकेट में लगी ट्रांसमिशन चेन उनके ऊपर गिर गई थी, जिससे गंभीर चोट लगने पर उन्हें तत्काल बीएसपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

भट्टी पुलिस ने घटना के बाद मर्ग कायम कर गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट के आधार पर पाया कि हादसा प्रबंधन की उपेक्षा और लापरवाही के कारण हुआ। अब तीन साल बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी सबूतों के आधार पर संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर स्तर के अधिकारी जांच के दायरे में हैं। अपराध क्रमांक 126/2025 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद संयंत्र प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

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